नूंह, जागरण संवाददाता। Internet Ban in Nuh: हरियाणा के नूंह जिले में हरियाणा सरकार ने इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 17 सितंबर की शाम 6 बजे से 19 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर लिया गया है।
इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नूंह जिला पुलिस को इनपुट मिला है कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से समर्थक गुस्से में हैं और कुछ संदिग्ध भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।
क्या है आदेश?
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह जिले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए और जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 19 सितंबर रात्रि 12 बजे निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
अराजक तत्व फैला सकते हैं हिंसा
उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवा के दुरुपयोग से अराजक तत्व भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाह फैलाकर शांति-व्यवस्था में दखल डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके हिंसा करा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है।
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उन्होंने बताया किसार्वजनिक सुविधा और लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार, व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।
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नूंह हिंसा मामले में हुई मामन खान की गिरफ्तारी
आपको बता दें कि नूंह हिंसा में नाम जुड़ने के बाद पुलिस टीम ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गुरुवार देर रात को राजस्था के जयपुर-अजमेर के बीच से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपित को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नूंह की जिला अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया था, जो रविवार को पूरी हो गई।
इसके बाद अदालत ने रविवार को मामन खान को तीन मामलों में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जबकि एक अन्य मामले में एसआईटी को दो दिन की रिमांड दी है।